तहलका जज्बा / राकेश वर्मा
नूंह।दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करते हुए सरचार्ज माफी योजना, 2024 लागू की है। यह योजना 31 अगस्त 2024 तक लागू रहेगी। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए थे, वे सभी उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा कर अपने कनेक्शन ले सकते हैं।
मंडलायुक्त हिसार एवं निगम के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि सरचार्ज माफी योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है। यह योजना केवल ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मान्य होगी जो 31 दिसंबर 2023 को निगम के डिफॉल्टर थे और आज भी डिफाल्टर हैं। उनका अधिसूचना की तिथि पर कुल विलंबित भुगतान अधिभार माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तिथि पर बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 6 माह के मासिक या 3 माह के द्विमासिक बिलों में करने का विकल्प होगा। रुकी हुई अधिभार राशि 6 मासिक या 3 द्विमासिक वर्तमान बिलों के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ कर दी जाएगी। एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ता को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।
प्रबंध निदेशक ने कहा कि गलत बिलिंग के मामले में निगम के निर्देशानुसार उसे ठीक किया जाना चाहिए। डिस्कनेक्ट किए गए उपभोक्ताओं के मामले में, पुनः कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर (जैसा भी मामला हो) आरसीओ शुल्क लागू करने के बाद किया जाएगा। बशर्ते कि विच्छेदन छह माह के भीतर किया गया हो। छह माह से अधिक पुराने कनेक्शन कटने की स्थिति में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा।