नितिन गुप्ता, मुख्य संपादक
तहलका जज्बा / चंडीगढ़। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने रविवार को तीन नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने, हिंसक अपराध रोकने और नशा मुक्ति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए।
डीजीपी ने मीटिंग में क्या बताया ?
डीजीपी ने मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश को नशा मुक्त करना है तो इसके लिए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नशा तस्करी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी ने यह भी कहा कि बैन दवाइयों की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। इस तरह की फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
नए कानून लागू हो जाने से न्याय प्रणाली मजबूत होगी: डीजीपी
महानिदेशक कपूर ने कहा कि गृह मंत्रालय ने जिन तीन नए कानूनों के बारे में बताया है उन्हें प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। यह कानून प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करेगा। 28 फरवरी तक इन कानूनों को हरियाणा में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। केस डायरी माड्यूल और चांस रिकवरी व प्लेनड रिकवरी की वीडियोग्राफी के बारे में भी बताया गया है। डीजीपी ने बताया कि नए कानून लागू हो जाने से न्याय प्रणाली मजबूत होगी। लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा।
यह रहे उपस्थित
पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ओपी सिंह, पंचकूला के पुलिस आयुक्त राकेश आर्य, एसपी निकिता गहलोत, एआईजी एडमिन हिमांशु गर्ग, एआईजी प्रोविजनिंग कमलदीप गोयल सहित कई अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।