हिंदुस्तान तहलका/ शिवांगी चौधरी
मथुरा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई गुरुवार को भी पूरी नहीं हो सकी। आज की सुनवाई में मुख्य रूप से हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की। हाईकोर्ट में अब सात मई को सुबह साढ़े 11 बजे से मामले की आगे की सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। गुरुवार को हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन और अन्य अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश की। अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल दी गई कि 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है। मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की अपील की है।
मुस्लिम पक्ष ने उठाए हैं सवाल
मुस्लिम पक्ष की बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। अदालत में अभी मुकदमों की पोषणीयता पर ही बहस चल रही है। मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए इन्हें खारिज किए जाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने मुख्य रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताकर वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है।