Friday, December 27, 2024
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हट जा ताऊ पाछे ने, जेब्रा लाइन ने खाली रहण दे: बिजेंद्र सैनी

तहलका जज्बा / संवाददाता
फरीदाबाद। शहर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान 22 दिसंबर से अजरोंदा चौक फरीदाबाद में चलाया गया। मथुरा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा लापरवाही के कारण लगातार सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसलिए आज उल्टी दिशा, ज़ेब्रा लाइन व ऑटो रिक्शा जागरूकता अभियान चलाया गया। यहाँ रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन से बिजेंद्र सैनी ने ऑटो रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा के नियम बताएं  अजरौंदा चौक पर कम से कम 500 ऑटो का एक सर्वे किया निरीक्षण किया। जिसमें मुश्किल से 50 लोगों ने अपनी वर्दी पहनी हुई थी। वरना उनके पास कई तरह के बहाने थे। तो यह बहुत चिंता का विषय है अगर यह नियम सही तरह से लागू हो जाता है तो काफी फर्क पड़ जाएगा। ग्राउंड लेवल पर कॉफी ऑटो रिक्शा वालों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑटो पर नहीं थी। जिसके लिए उनके पास कई बहाने थे। उनके पास काफी ऑटो वाले सवारी भी ज्यादा थी। अगली सीट पर भी सवारीयाँ बिठाई थी उनको समझाया गया। ड्राइवर को बताया कि क्यों ज़रूरी है जूता पहनना यहाँ लोगों को अभी तक पता नहीं है कि चप्पल के कारण आपका पैर वाहन के क्लच या ब्रेक से स्लिप हो सकता है। चप्पल की बद्दी फँसने से दुर्घटना हो सकती है।

रोड सेफ्टी ओमनी सदस्य सरदार देवेंद्र सिंह ने बताया कि ज़ेबरा लाइन से स्टॉप पर अपना वाहन रोके ज़ेब्रा लाइन पैदल यात्रियों के लिए है सड़क पर सभी दुपहिया वाहन को चलाते समय दोनों सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य है दुपहिया वाहन चालको को अपने अपने हेलमेट की सेफ़्टी बेल्ट लगाने के बारे में बड़ी जानकारी दी अक्सर जल्द बाज़ी में हम सभी वाहन चालक हेलमेट की बेल्ट नहीं लगाते है। सड़क पर कोई झटका लगने से हेलमेट दूर सड़क पर गिर जाता है। जिसका सुरक्षा का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमेशा हेलमेट की बेल्ट ज़रूर लगाए। दुपहिया वाहन चालको को आईएसआई मार्क हेलमेट ही पहनना अनिवार्य है। सभी दुपहिया वाहन चालकों को अपने वाहन में साईड के दोनों शीशे लगाना अनिवार्य है वरना आपका चालान सड़क पर सीसीटीवी कैमरे एवं ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से कट सकता है। अपने-अपने वाहन को सड़क पर चलाते समय हमेशा ही अपनी निर्धारित गति सीमा में ही अपना-अपना वाहन चलाए। सड़क पर सभी वाहन चालक अपनी गाड़ी चलाते समय सभी चालक अपनी लेन में ही हमेशा सड़क पर चलें। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जुर्माने अब 10 गुना बढ़ चुके है। अपनी  कार में दोनों एवं पीछे बैठे हुई सवारी को सीट बेल्ट लगाना अब अनिवार्य है। गाड़ी में पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है वरना आपका चालान सड़क पर अब कट सकता है।

कृपा आप सभी प्रेशर होर्न सड़क पर बिलकुल न बजाये इसका जुर्माना 10,000 हो गया है इसलिए हमेशा ट्रैफिक नियम की पालना सड़क पर अवश्य करें। आप के साथ आपका परिवार भी जुड़ा हुआ है। सड़क पर आपकी छोटी से गलती आपके परिवार को नुकसान दे सकती है। युवा बच्चो को समझाया गया की बुलेट मोटरसाइकिल में पटाखा साईंलेंसर या कोई भी साईंलेंसर लगाने पर 10 हज़ार का चालान कट सकता है। वाहन चलाते समय मोबाइल भी बिल्कुल ना चलाए। अपने वाहन धीमी गति से चलाते समय आप सभी कान के अंदर अपनी लीड बिलकुल ना लगाए और सबसे महत्वपूर्ण अगर सड़क पर किसी का दुर्घटना होती है। पीक आवर गोल्डन होरस में यानी जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाओ और सरकार द्वारा इनाम पाओ इसकी जानकारी भी दी गई। आज इस अभियान में इंस्पेक्टर महेश कुमार स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल हरियाणा सरकार सरदार देवेंद्र सिंह सैनी रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन से राकेश जैन, बिजेंद्र सैनी, अनिल भाटिया, अमन, मैडम ओम, हिमांशु व उनकी टीम मौजूद रही।

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