बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जा रही है 80 हजार की आर्थिक मदद- डीसी

जिला में सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जा रही है 80 हजार की आर्थिक मदद- डीसी

हिंदुस्तान तहलका

पंचकुला। डीसी सुशील सारवान ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 80 हजार रूपये किया था।

डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत वर्तमान में बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को पात्र बनाया गया है। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सरकारी प्रवक्ता ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडीबीपीएल राशन कार्ड नंबरराशन पत्रिकाएससीबीसी जाति प्रमाण पत्रआधार कार्डबैंक खाता संख्यामोबाइल नंबरघर के साथ फोटोबिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दोमकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।

 

ऐसे करें आवेदन’

आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in   (हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन ) से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ में ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। उसके बाद ये फॉर्म आपके नजदीकी सीएससी सेटर से ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन करवाने के बाद आवेदक को ये फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाएं ताकि काम में कोई अड़चन न आए।