मथुरा की शाही ईदगाह को सील करने की याचिका कोर्ट ने की स्वीकार

मस्जिद को तुरंत सील करने के लिए दी गई थी याचिका शाही ईदगाह में आवाजाही पर लगे रोक

मथुरा की शाही ईदगाह को सील करने की याचिका कोर्ट ने की स्वीकार

मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले आज सुनवाई हुई। मंगलवार को मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मस्थान, शाही ईदगाह मामले को लेकर प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में शाही ईदगाह पर सुरक्षा बढ़ाए जाने, आने-जाने पर रोक और सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति को लेकर मांग की गई। इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 1 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख दी है।

प्रार्थना पत्र में मांग करते हुए प्रार्थी महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में लिखा है, "ज्ञानवापी मस्जिद में जिस प्रकार से अवशेष मिले हैं, उससे स्थिति स्पष्ट हो गयी है कि प्रतिवादिगण प्रारम्भ से ही इसी कारण विरोध करते रहे। यही स्थिति सम्पत्ति श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। जो असली गर्भ गृह है, वहां पर सभी हिन्दू धार्मिक अवशेष कमल, शेषनाग, ॐ, स्वस्तिक आदि हिन्दू धार्मिक चिन्ह व अवशेष हैं। जिसमें से कुछ को मिटा दिया गया है। कुछ को प्रतिवादिगण मिटाने के प्रयास में हैं. इस स्थिति में अगर हिन्दू अवशेषों को मिटा दिया गया तो कैरेक्टर ऑफ प्रोपर्टी चेंज हो जाएगी. जिससे वाद का उद्देश्य व साक्ष्य समाप्त हो जाएंगा। 


मथुरा की अदालत में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में वादी ने तत्काल शाही ईदगाह में आवाजाही पर रोक व सुरक्षा की मांग की है. इसके अलावा वादी ने मांग की है कि मथुरा के एसएसपी, जिलाधिकारी व सीआरपीएफ के कमाण्डेन्ट को निर्देशित किया जाए कि उक्त मुकद्दमे की सम्पत्ति, यानी शाही ईदगाह को सील करें. साथ ही परिसर के लिए सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करें