पलामू कोर्ट ने 6 हजार का अर्थदंड लेकर लालू को किया रिहा

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आचार संहिता उल्लघंन मामले में बरी हो गए हैं। अदालत ने 6 हजार रुपए अर्थ दंड लेकर उन्हें आजादी दे दी है।

पलामू कोर्ट ने 6 हजार का अर्थदंड लेकर लालू को किया रिहा

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आचार संहिता उलंघन के एक मामले में बरी हो गए हैं। साथ ही कोर्ट ने उनके ऊपर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। झारखण्ड स्थित पलामू की एमपी, एमएलए अदालत में लालू यादव पेश हुए और कोर्ट ने उन्हें बरी किया। लालू यादव के वकील ने कहा कि इस मामले में लालू यादव अब केस से मुक्त हो चुके हैं

और अब उन्हें कोर्ट में नहीं पेश होना पड़ेगा। बरी होने के बाद लालू यादव कोर्ट से तुरंत रवाना हो गए। वहीं लालू यादव के वकील धीरेन्द्र कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले का निपटारा कर दिया गया है और वह अब आरोपों से मुक्त है। उन्हें दोबारा कोर्ट आने की जरूरत नहीं है।” 

बता दें कि पूरा मामला 2009 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के प्रचार में हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। गढ़वा प्रखंड के एक विद्यालय में उनकी सभा होने वाली थी और हेलीकॉप्टर गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर स्थित हेलीपैड पर उतरने के लिए पहले से निर्धारित था।

हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर उतरने की अनुमति मिली थी। लेकिन हेलीकॉप्टर सीधे सभा स्थल पर उतर गया और इससे वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई।