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अरावली क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के फार्महाउस का बड़ा हिस्सा तोड़ा गया

हिंदुस्तान तहलका / विष्णु हरि पाठक

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के अनंगपुर में हुई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, इलाके में दहशत, रविवार को महापंचायत की घोषणा

फरीदाबाद (अनंगपुर)

अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद फरीदाबाद प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के फार्महाउस पर बुलडोजर चला दिया। यह फार्महाउस अनंगपुर गांव स्थित अरावली क्षेत्र में आता है। प्रशासनिक टीम ने करीब 80 प्रतिशत हिस्से को गिरा दिया।

 कैसे हुई कार्रवाई?

शुक्रवार यानि 11 जुलाई 2025 सुबह करीब 11 बजे अनंगपुर चौक पर जब 10 बुलडोजर और भारी पुलिस बल तैनात हुआ, तो इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, नगर निगम और वन विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही। किसी भी प्रकार के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए वॉटर कैनन की भी व्यवस्था की गई थी।

कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली। इस दौरान मीडिया को भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई।

 क्या कहा गया प्रशासन की ओर से?

फरीदाबाद के जिला वन अधिकारी विपिन सिंह ने पुष्टि की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अरावली वन क्षेत्र में 6497 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से एक पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई। उनके अनुसार,

“कोर्ट के आदेशों और सरकार के निर्देश पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।”

80 प्रतिशत हिस्सा आया था अरावली क्षेत्र में-

फार्महाउस का लगभग 80 फीसदी भाग अरावली वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण को अवैध घोषित किया गया है, चाहे वह निजी संपत्ति ही क्यों न हो। प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, भड़ाना का फार्महाउस इस आदेश की सीधी अवहेलना करता था।

 स्थानीय विरोध और महापंचायत का ऐलान-

गांव में इस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त रोष देखा गया। ग्रामीणों ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताते हुए रविवार को महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि इसमें एनसीआर और आसपास के राज्यों से गुर्जर समाज के लोग और कई बड़े नेता शामिल होंगे।

 पूर्व मंत्री भड़ाना का बयान

कार्रवाई के बाद पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मीडिया से बातचीत में कहा:

“यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन गांववालों में आक्रोश है।”

राजनीतिक बयानबाजी और प्रशासनिक दबाव-

दिलचस्प बात यह रही कि कुछ दिन पहले केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आश्वासन दिया था कि अनंगपुर में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। लेकिन आश्वासन के सिर्फ 10 दिन बाद भड़ाना के फार्महाउस पर कार्रवाई हो गई, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है।

अरावली में 6497 अवैध निर्माणों की लिस्ट –

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और वन विभाग को अरावली क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पहले चरण में 200 से ज्यादा निर्माण गिराए जा चुके हैं और यह सिलसिला अभी जारी है।

भविष्य में अनंगपुर, लक्कड़पुर, और मेवला महाराजपुर जैसे क्षेत्रों में भी बुलडोजर चल सकता है।

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