Sunday, September 8, 2024
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जिला के नागरिक किसी भी अफवाह व भ्रामक प्रचार के बहकावे में न आए : उपायुक्त

हिंदुस्तान तहलका / रमेश ढाका

फतेहाबाद – फतेहाबाद जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने जिला वासियों से आग्रह किया है कि वे जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। जिला में धारा 144 लागू है, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच व्यक्तियों से ज्यादा एकत्रित होने पर सभा करना वर्जित है तथा सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी वर्जित है।

इसके अतिरिक्त हरियाणा लोक व्यवस्था में अशांति के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 के तहत बनाए गए नियमों और उसके प्रावधान के तहत होने वाले नुकसान की भरपाई करवाई जा सकती है। उपायुक्त ने नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि प्रशासन का सहयोग करते हुए धारा 144 के उल्लंघना की चेष्टा ना करें। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। किसान व आमजन मानस अपने-अपने क्षेत्रों में आपसी भाईचारा, प्यार प्रेम व शांति कायम रखे।

उपायुक्त ने कहा कि जिला के नागरिक किसी भी अफवाह व भ्रामक प्रचार के बहकावे में न आए और किसी प्रकार की भ्रांति पर अनावश्यक रूप से विश्वास ना करें। यदि कोई व्यक्ति झूठी व गलत अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा असामाजिक तथा शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों की सहायता से जिला भर में संदिग्ध किस्म के लोगों पर पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी।

कानून व्यवस्था में बाधा डालने वाले लोगों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आमजन जिला में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। जो भी असामाजिक तत्व ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया तथा इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन द्वारा नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि किसानों व मजदूरों के हितों के लिए तथा उनके उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। किसान व मजदूर जानकारी प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए।

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