पंचकूला। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लागू “विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना” के तहत निर्धारित समय पर MIS पोर्टल पर बिल अपलोड न करने वाले स्कूलों को शिक्षा निदेशालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। योजना के अंतर्गत पहली से बाहरवीं कक्षा तक के छात्रों के परिवहन बजट सीधे स्कूलों के खातों में जमा किए जाते हैं, जिससे बच्चों को समय पर सुविधा मिल सके। निदेशालय ने पाया है कि कई स्कूल प्राचार्य एवं परिवहन अधिकारी या तो समय पर बिल अपलोड नहीं कर रहे या फिर 2-3 महीने की देरी से ईमेल या पत्राचार के माध्यम से बिल भेज रहे हैं। इससे सीएम विंडो पर भी शिकायतें बढ़ रही हैं। निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक संबंधित माह के बिल पोर्टल पर अपलोड होने चाहिए। जैसे अप्रैल के बिल 15 मई तक और मई के 15 जून तक। अब जिला स्तर पर चिन्हित ब्लॉकों के सभी ऐसे स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा और संबंधित अधिकारियों के नाम निदेशालय को भेजे जाएंगे, ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
सभी स्कूलों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वाहन मालिक द्वारा दिए गए बिल को SMC से सत्यापित कर ही पोर्टल पर अपलोड करें और उसमें वाहन संख्या, रूट नंबर और छात्र संख्या स्पष्ट अंकित हो।