Sunday, February 9, 2025
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हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा, दो मार्च को मतदान, सभी जिलों में आचार संहिता लागू

नितिन गुप्ता, मुख्य संपादक
तहलका जज्बा / पंचकूला। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। 2 मार्च को वोटिंग होगी, जबकि 12 मार्च को नतीजे आएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नामांकन 11 फरवरी से शुरू होगा, जो 17 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि रिपोलिंग 9 मार्च को होगी। 12 मार्च को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इस दौरान कोई भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। यदि कोई ट्रांसफर जरूरी होगा तो उसके लिए आयोग से परमिशन लेनी होगी। आज से आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता वहां लागू होगी, जहां चुनाव होने हैं। प्रदेश में 35 निकायों में चुनाव होने हैं। इनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 21 नगर पालिकाएं शामिल हैं। जबकि अंबाला और सोनीपत में मेयर के लिए उपचुनाव होगा।‌

कहां-कहां होंगे चुनाव
अधिकारी धनपत सिंह ने कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार और करनाल में मेयर और सभी वार्डों के चुनाव होंगे। इसके अलावा दो उपचुनाव अंबाला और सोनीपत में होने हैं। सोहना नगर परिषद में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। जींद के सफीदों में वार्ड नंबर 14 में उपचुनाव होना है। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद में प्रेसिडेंट का उपचुनाव होना है। 4 नगर परिषद पटौदी, थानेसर, सिरसा और अंबाला सदर में चुनाव होगा। 21 नगर पालिकाएं हैं। यहां प्रेसिडेंट और वार्ड मेंबर के चुनाव होंगे। 5 फरवरी को सभी जिला उपायुक्त अपने ऑफिस में चुनाव की नोटिफिकेशन लगाएंगे।

उम्मीदवारों को घोषणा पत्र देना होगा
उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को अपना घोषणा पत्र देना होगा। उसमें आपराधिक, संपत्ति या अन्य किसी विवाद के बारे में बताना होगा। इस घोषणा पत्र को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना होगा। इस बारे में आरओ दिशा निर्देश देगा। वह उम्मीदवारों को इसकी जानकारी देगा। यदि कोई उम्मीदवार राजनीतिक दल से है तो उसे बताना होगा कि उसके द्वारा पार्टी को सूचना दी जा चुकी है। चुनाव के लिए 25 हजार कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसमें आरओ, एआरओ सहित दूसरा स्टाफ होगा। पुलिस प्रबंध के लिए डीजीपी से अनुरोध किया गया है। सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथों के लिए अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की जाएगी। 4500 बूथों को वोटिंग के लिए बनाया जाएगा। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के फोटो भी होंगे।

किस पद के लिए कितनी सिक्योरिटी
निगम में मेयर के लिए 10 हजार व मेंबर के लिए तीन हजार और नगर परिषद में चेयरमैन के लिए पांच हजार व मेंबर के लिए 1500 रुपए सिक्योरिटी रहेगी।

आचार संहिता लागू, नया टेंडर नहीं निकाला जाएगा
धनपत सिंह ने बताया कि सूबे में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। जहां विकास कार्य पहले से चल रहे हैं, वह जारी रहेंगे। इसके साथ कोई भी नया टेंडर नहीं निकाला जाएगा।

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