Saturday, July 27, 2024
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Homeअन्य राज्यHaryana News: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड आज से लागू

Haryana News: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड आज से लागू

महिला कर्मचारी नहीं पहन सकेंगी डेनिम स्कर्ट, हेयर कट जरूरी

नितिन गुप्ता, मुख्य संपादक

हिन्दुस्तान तहलका / चंडीगढ़ – हरियाणा के अस्पतालों में एक मार्च 2024 से ड्रेस कोड नियम प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। प्रदेश सरकार के आदेश पर इस व्यवस्था के लिए यूनिफॉर्म भी डिजाइन करवाई गई है। निर्धारित कोड के अनुसार पश्चिमी वेशभूषा को दर्शाते कपड़े, श्रृंगार, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, लंबे नाखून समेत अन्य प्रकार के आकर्षक परिधान ड्यूटी समय के दौरान नहीं पहनने होंगे। ऐसा नहीं करने पर सम्बन्धित कर्मचारियों से उनकी अनुशासनहीनता पर जवाब मांगा जाएगा।

हेयर स्टाइल और नाखूनों के लिए भी नियम

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से लागू ड्रेस कोड में हेयर स्टाइल और नाखूनों को लेकर भी गाइडलाइन दी गई है। इसके तहत पुरुष कर्मचारी के बाल, कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए। इनसे अस्पताल में भर्ती रोगी की देखभाल में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। असामान्य हेयर स्टाइल और अपरंपरागत हेयर कट की अनुमति विभाग नहीं देगा। इसी तरह से नाखूनों के लिए अलग से नियम दिए गए हैं, कर्मचारियों के नाखून बिल्कुल साफ, छंटे हुए और अच्छी तरह से मैनीक्योर होने चाहिए।

महिला कर्मचारी नहीं पहन सकेंगी डेनिम स्कर्ट

ड्रेस कोड में किसी भी रंग की जींस, डेनिम स्कर्ट और डेनिम ड्रेस को पेशेवर ड्रेस नहीं माना जाएगा और इनको पहनने की अनुमति नहीं होगी। स्वेट शर्ट, स्वेट सूट, शॉर्ट्स की अनुमति भी नहीं होगी। स्लेक्स, ड्रेस, स्कर्ट और प्लाजो को पहनने की अनुमति भी नहीं होगी। ऐसे ही, टी शर्ट, स्ट्रेच टी-शर्ट, स्ट्रेच पेंट, फिटिंग पेंट, चमड़े की पेंट, काप्री, हिप हगर, स्वेटपेंट, टैंक टॉप, स्ट्रेपलेस, बैकलेस टॉप, ड्रेस, टाॅप, क्राप टाॅप, टाॅप कमर रेखा से छोटा, लो नेक लाइन वाला टॉप, ऑफ शोल्डर ब्लाउज स्नीकर्स, चप्पल आदि की अनुमति नहीं होगी। जूतों के संबंध में नीति के तहत जूते काले आरामदायक और सभी सजावट से मुक्त होने चाहिए तथा साफ भी होने चाहिए।

पीपीपी (PPP) कर्मचारियों के लिए ये नियम

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी ) सेवाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी नेम प्लेट के साथ ड्रेस कोड की अपनी प्रणाली के साथ कार्य पर रहेंगे। यदि प्रस्तावित ड्रेस कोड नीति में कोई पदनाम पद छूट गया है, तो कर्मचारी द्वारा पदनाम पर ड्रेस कोड पहना जाएगा। सभी सिविल सर्जन विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनुमोदित पदनामवार ड्रेस कलर कोड सुनिश्चित करवाएंगे

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