हिन्दुस्तान तहलका / शिवांगी चौधरी
मथुरा – मथुरा: इलाहाबाद हाई कोर्ट मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग वाले वाद की पोषणीयता के संबंध में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 29 फरवरी को करेगा। इस वाद में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने अगली सुनवाई 29 फरवरी को करने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई पर भी मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है। 1968 में हुए समझौते को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने दलील पेश की है। इसके तहत ही केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है।
मुख्य पक्षकार कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर की तरफ से सुप्रीमकोर्ट की अधिवक्ता रीना एन सिंह ने कहा कि शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से सूट संख्या 07 के मुख्य पक्षकार के नाते उनका नोटिस हमें प्राप्त नही हुआ था आज नोटिस प्राप्त कर उसका जबाव अगली सुनवाई के दिया जायेगा। सूट संख्या 07 के ही एक अन्य वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने वक्फ बोर्ड को दिए गए अपने जवाब को वापस ले लिया हाईकोर्ट ने सभी पक्ष से ऑर्डर 7 रूल 11 पर अपना अपना पक्ष रखने को कहा है जिसके लिए अगली सुनवाई 29 फरवरी निहित की गई है